Corona Lockdown Status: देश में कोरोना की तीसरी लहर के नए वेरिएंट ओमीक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के कारण देश में एक बार फिर लॉकडाउन की स्थिति बन गई है। देश के कई राज्य जहाँ संक्रमण के मामले अधिक सामने आ रहें हैं, उन राज्यों में सरकार द्वारा कुछ प्रतिबन्ध जैसे नाईट कर्फ्यू फिर से लागू कर दिया गया है, यह कर्फ्यू नागरिकों की सुरक्षा के लिए बहुत से राज्य जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब और राजस्थान में लगाया गया है। जिस पर राज्य सरकारों द्वारा कोरोना से बचाव के लिए लगाए नए नियमों की जानकारी (Corona Lockdown Status) नागरिक यहाँ से जान सकेंगे।
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कोरोना लॉकडाउन स्टेटस (Corona Lockdown Status)
कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रॉन के बढ़ते संक्रमण से अभी भी देश में महामारी के फैलने का खतरा बना हुआ है, इस वेरिएंट से देश में आए दिन नए मामले सामने देखे जा रहे हैं ऐसे में देश के कई राज्यों में ओमीक्रॉन के संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए नाईट कर्फ्यू लगाया जा चुका है, जिसका राज्य सरकारों द्वारा नागरिक को पूर्णतः पालन करने के निर्देश दिए गए है, यदि हम आज की बात करें तो जारी रिपोर्ट के अनुसार अभी तक देशभर में ओमीक्रॉन वेरिएंट के 1,892 मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में सबसे प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है जहाँ कोरोना के सबसे अधिक 510 केस सामने आए हैं, जिसके बाद देश की राजधानी दिल्ली में 351, केरल के 156, गुजरात के 136, तमिल नाडु के 121 और राजस्थान के 120 मामले दर्ज किए गए हैं।
इन राज्य में लगा है नाईट कर्फ्यू
देश में सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में दिल्ली भी सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से एक है, जिससे बचने के लिए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिशोदिया जी की अध्यक्षता में हुई प्रेस कांफ्रेंस में दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का एलान किया गया है, जिसमे लिए गए फैसले के मुताबिक़ दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू (Corona Lockdown Status) लगने पर जरुरी सामान की दुकाने खुली रहेंगी। इसके अलावा निजी दफ्तार 50% स्टाफ के साथ खोले जाएँगे, बसों और मेट्रो की सेवाएँ पूरी क्षमता के साथ सभी कोरोना प्रोटोकॉल के साथ पालन करने पर खुली रहेंगी।
इसके अतिरिकत सरकारी कर्मचारियों को भी वर्क फ्रॉम होम (WFH) की सुविधा देकर केवल जरुरी सेवाओं से जुड़े कार्यालयों, हॉस्पिटल्स, मेडिकल स्टोर्स आदि को खुला रखने की अनुमति दी जाएगी। दिल्ली में अब से नए निर्देशों के अनुसार नाईट कर्फ्यू रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू किया जाएगा, इसके अलावा वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा, जिसके तहत नागरिकों को कोरोना गाइडलाइन्स का पालन करना होगा।

हरियाणा में कोरोना लॉकडाउन के नए नियम
हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए गुरुग्राम के अतिरिक्त राज्य के अन्य चार जिले अंबाला , पंचकुला, फरीदाबाद और सोनीपत में भी थिएटर, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जैसी जगहों को बंद करने का एलान किया गया है, इन जिलों में जरुरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी को छोड़कर सरकारी व निजी कंपनियों को 50% कमचारियों के साथ कार्यालय में आने की अनुमति दी जाएगी। यह नियम राज्यों में 2 जनवरी से लेकर 12 जनवरी 2022 तक लागू रहेंगे। जिसमे बाजार शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे और रेस्टोरेंट्स को भी केवल 50% की क्षमता के सतह खोलने की इजाजत दी गई है।
राजस्थान में नाईट कर्फ्यू के नए नियम
राजस्थान में कोरोना से बचाव के लिए नाईट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाया गया है, जिसमे वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगवा चुके नागरिकों को ही सार्वजनिक स्थानों पर आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा सार्वजनिक समाहरों में केवल 200 लोगों को ही शामिल होने की इज्जात दी जाएगी, जिससे राज्य में आएदिन बढ़ते मामलों को कम किया जा सकेगा।
कर्नाटक में नाईट कर्फ्यू के नियम
कर्नाटक में भी प्रतिदिन बढ़ रहे मामलों को कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 जनवरी तक 10 दिन तक नाईट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है, जिसमे रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक यह कर्फ्यू लागू रहेगा, इसके साथ ही राज्य के राजस्व मंत्री आर अशोक जी द्वारा 7 जनवरी को नाईट कर्फ्यू के खत्म होने पर पाबंदियों को फिर से लागू किए जाने पर विचार किया जाएगा। क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा जारी सूची में बैंगलुरु में बढ़ते मामलों के चलते इसे रेड जोन घोषित किया जाने से राज्य सरकार की चिंता अधिक बढ़ गई है, जिसके तहत बढ़ते केस के चलते जल्द ही लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है।
पुडुचेरी में कर्फ्यू के नियम
पुडुचेरी में राज्य सरकार द्वारा रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना से बचाव के लिए नाईट कर्फ्यू लागू किया गया है। इस कर्फ्यू को 30 जनवरी 2022 तक लागू किया जाएगा।
गोवा नाईट कर्फ्यू के नए नियम
गोवा में अभी तक किसी तरह का नाईट कर्फ्यू लागू नहीं किया गया है, टूरिज्म के लिए मशहूर जगह पर आने की अनुमति केवल उन्ही पर्यटकों को दी जाएगी, जिनके द्वारा द्वारा वैक्सीन के दोनों डोज़ लगवाई जा चुकी होंगी या उनके पास कोरोना की नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट होगी।
उत्तर प्रदेश में नाईट कर्फ्यू को लेकर नए नियम
उत्तर प्रदेश में भी राज्य सरकार द्वारा रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू लागू किया गया है। जिसके अलावा शादी समाहरों या सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केवल 200 लोगों की उपस्थिति में कार्यकर्म का आयोजन करने की इजाजत दी गई है, यानी केवल किसी भी समाहरों में 200 से अधिक लोगों को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसके अलावा राज्य में बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए कोविड नियमों का पालन करते हुए एयरपोर्ट, बसों, ट्रैनों में भी पूरी उनकी नेगेटिव रिपोर्ट के ध्यान में रखते हुए सतर्कता और भी बढ़ा दी गई है।
कोरोना से बचाव के नियमों का पालन नहीं करने पर मिलेगी सजा
कोरोना से बचाव के लिए राज्य सरकारों द्वारा जारी नए नियमों का नागरिकों को पूरा पालन करना होगा। यदि कोई व्यक्ति एसा नहीं करता है या कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है, तो ऐसे में सरकार द्वारा व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से लेकर 60 के तहत कार्यवाही की जाएगी, इसके अलावा इंडियन पीनल कोड (IPC) के तहत उन पर कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। जिससे बचने के लिए नागरिकों को सरकार द्वारा जारी नए नियमों का पालन करना आवश्यक होगा।
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